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जन सूचना अधिकारी ने नहीं दी समय पर जानकारी आयुक्त ने लगाया जुर्माना

आरटीआई के तहत आवेदन कर मूलभूत राशि से समस्त निर्माण कार्य एवं खरीदे गए सामग्री का कंडिकावार नाम एवं स्वीकृति राशि सूची की सत्यापित प्रति सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी। पर समय पर सूचना नहीं देने पर सूचना आयुक्त ने ग्राम पंचायत सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
धमतरी। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लगाए गए आवेदन का समय पर जवाब नहीं देने पर अछोटी के पंचायत सचिव कृष्ण कुमार साहू पर जन सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता मोहन पटेल ने 11 जनवरी 2022 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत अछोटी के जनसूचना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू से वित्तीय वर्ष 2020-21 में जानकारी मांगी थी।

आरटीआई के तहत आवेदन कर मूलभूत राशि से समस्त निर्माण कार्य एवं खरीदे गए सामग्री का कंडिकावार नाम एवं स्वीकृति राशि सूची की सत्यापित प्रति सहित मांगी थी। समय सीमा निकलने के बाद भी जानकारी नहीं मिलने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की। इसके बाद भी जब जानकारी नहीं दी गई तो मोहन पटेल ने 6 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। आयोग द्वारा शिकायत प्राप्त होने के पश्चात 28 जून 2023 को जनसूचना अधिकारी को सूचना पत्र जारी कर प्रकरण में वस्तुस्थिति एवं कृत कार्यवाही की कंडिकावार जानकारी मांगी। प्रत्युत्तर में जनसूचना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू सचिव ग्राम पंचायत अछोटी की सुनवाई 16 अगस्त 2023 एवं 24 मई 2024 को वीसी में हुई। सचिव उपस्थित तो हुए, लेकिन प्रकरण के संबंध में उन्होंने कोई जवाब प्रेषित नहीं किया। जनसूचना अधिकारी को पक्ष समर्थन के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। इसके बाद भी सचिव कृष्ण कुमार साहू ने अपने बचाव एवं पक्ष समर्थन में कोई भी जवाब आयोग को प्रेषित नहीं किया और ना ही स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।

सूचनाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को जानबूझकर वांछित सूचना उपलब्ध न कराये जाने, कर्तव्यों के निर्वहन में निरंतर त्रुटि किये जाने पर राज्य सूचना आयुक्त आलोक चंद्रवंशी द्वारा जन सूचनाधिकारी कृष्ण कुमार साहू के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम.2005 की धारा 20 (1) एवं 20 (2) के तहत 25 हजार रूपया का अर्थदण्ड लगाया गया। साथ ही जिला पंचायत सीईओ को नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है।

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