अपर कलेक्टर के आदेश को CG हाईकोर्ट ने कर दिया रद्द

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालोद जिले के एक राजस्व निरीक्षक से 2 लाख 24 हजार रुपये की वसूली के आदेश को खारिज कर दिया है।

यह आदेश बालोद के अपर कलेक्टर द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि वेतन निर्धारण में त्रुटि के चलते कर्मचारी को अधिक राशि का भुगतान किया गया, इसलिए वह राशि वसूल की जाए।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

इस आदेश को चुनौती देते हुए बालोद निवासी सत्यनारायण सोनेश्वर ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने रफीक मसीह बनाम भारत सरकार प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि इस श्रेणी के कर्मचारियों से वेतन निर्धारण की त्रुटियों के चलते की गई अधिक राशि की वसूली न्यायसंगत नहीं है।

Live Cricket Info