कोरबा छत्तीसगढ़

पत्नी के हत्यारे पहाड़ी कोरवा को उम्रकैद की सजा 


कोरबा। चरित्र संदेह पर पत्नी की हत्या करने वाले पहाड़ी कोरवा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। पुलिस चौकी रजगामार स्थित ग्राम पतरापाली का मुहल्ला मडिय़ाबारी में रहने वाला बिहानू पहाड़ी पहाड़ी कोरवा ने मृतका जतनी बाई से प्रेम विवाह किया था। आरोपी बिहानू पहाड़ी कोरवा अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था। आरोपी अपनी पत्नी से कहता था कि तुम बार-बार भाग कर क्यों जाती हो, तुम्हारा किसी दूसरे आदमी से संबंध है। 10 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर 2021 के मध्य मृतका का शव आमटपानी के जंगल में पत्थर के खोह में पड़ा रहा। 10 दिसंबर 2021 को आरोपी और मृतका दोनों आमटपानी जंगल सरई पेड़ का धूप निकालने गए थे, जहां पर आरोपी ने अपनी पत्नी जतनी बाई को बोला कि तुम बार-बार मायके क्यों जाती है, तुम्हारा दूसरे से अवैध संबंध है। यह कहते हुए टांगी से अपनी पत्नी के सिर पर मार कर प्राणघातक चोट पहुंचाया, जिससे घटनास्थल में ही उसकी मृत्यु हा गई। फिर आरोपी ने घटना का साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से लाश को जंगल में पत्थर के खोह में छिपाकर घर वापस आ गया। इस घटना के पूर्व भी आरोपी अपनी पत्नी पर चरित्र शंका से मृतका के सिर पर डंडा से मारपीट किया गया था, जिसे समझाकर मामला शांत कराया गया था। इस घटना की सूचना रजगामार पुलिस को दी गई। अभियोजन की ओर से अभियोग पत्र पेश किए जाने पर सत्र न्यायालय में प्रकरण में विचारण किया गया। अभियोजन की ओर से 10 गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया और मेमोरेण्डम कथन , तथा आरोपी के द्वारा शव छिपाने के स्थान का निशानदेही बताना तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र कुमार साहू के द्वारा आरोपी बिहानू पहाड़ी कोरवा को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा साक्ष्य के विलोपन करने के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। रोहित राजवाड़े लोक अभियोजक के द्वारा उक्त जानकारी दी गई।

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