कोरबा छत्तीसगढ़

55 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त, 16500 रूपये अर्थदण्ड  

0 प्रतिबंधित एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही 

कोरबा। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के मार्गदर्शन में नगर निगम के स्वच्छता विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रेताओं एवं व्यवसायियों पर कार्यवाही की गई। 5 थोक विक्रेताओं पर 16500 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, साथ ही 55 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग व अन्य सामग्री जप्त की गई। 

निर्धारित मानक के अनुरूप न होने वाली प्लास्टिक सामग्री से निर्मित कैरीबैग, सिंगल यूज प्लास्टिक,डिस्पोजल आदि प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं उपयोग आदि पर शासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग व अन्य सामग्री के उपयोग से एक ओर जहॉं पर्यावरण एवं सफाई व्यवस्था पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर यह मानव स्वास्थ्य व प्राणी मात्र के लिए घातक है। आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने प्रतिबंधित प्लास्टिक के विक्रय, उपयोग पर कार्यवाही करने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिए हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी की अगुवाई में निरीक्षकों, कर्मचारियों ने निगम क्षेत्र में कार्यवाही की। इस दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी सुनील वर्मा, स्वच्छता निरीक्षक गिरवर विश्वकर्मा, शचीन्द्र थवाईत आदि मौजूद रहे। 

0 प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को उपयोग में न लाएं

आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता व पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाले प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, कैरीबैग, डिस्पोजल आदि का उपयोग न करें। बाजार जाते समय कपड़े से बने थैले को साथ में लेकर जाएं। उन्होने व्यवसायियों, दुकानदारों से कहा है कि वे अपनी दुकानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज से बने कैरीबैग, डिस्पोजल व अन्य सामग्री का विक्रय उपयोग व भण्डारण न करें, इसके स्थान पर वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, निगम द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्यवाही की जा रही है, अत: कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें, कोरबा को प्लास्टिक फ्री बनाने में अपना सहयोग दें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *