कोरबा छत्तीसगढ़

कोयला कामगारों का संशोधित एचआरए 1 जून से लागू


कोरबा। कोयला कामगारों का रिवाइज हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) 1 जून 2023 से लागू होगा। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। कामगारों के एचआरए में संशोधन को लेकर 14 जनवरी को दिल्ली में आयोजित हुई जेबीसीसीआई-11 की मानकीकरण समिति की पहली बैठक में चर्चा की गई थी। इस दौरान निर्णय लिया गया कि शहरी क्षेत्रों में कर्मचारियों को एचआरए का भुगतान एनसीडब्ल्यूए- 11 के संशोधित आधार पर जून 2023 से लागू किया जाएगा। यदि कोई कंपनी क्वार्टर कर्मचारी या पति या पत्नी को आबंटित किया गया है, जहां वे दोनों हैं, एक ही स्थान पर तैनात होने पर वे एचआरए के हकदार नहीं होंगे। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराये गए आवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर पति-पत्नी के एक साथ रहने की स्थिति में पति/पत्नी में से केवल एक ही एचआरए के भुगतान का हकदार होगा। इसी तरह कोयला कामगारों कापरिवर्तनशील महंगाई भत्ता (वीडीए) में बदलाव हुआ है। इसका लाभ कामगारों को 1 दिसंबर, 2023 से मिलेगा। इससे दो लाख से अधिक कामगारों को फायदा होगा। नया वीडीए कोल इंडिया और देश भर में फैली उसकी सहायक कंपनियों में लागू किया जाएगा। इसका प्रभाव यहां कार्यरत करीब ढाई लाख से अधिक कामगारों पर पड़ेगा। वीडीए में 3.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक हर तीन महीने में कामगारों के वीडीए में बदलाव किया जाता है। कामगारों को वीडीए 16.70 प्रतिशत मिलेगा। नया वीडीए 1 दिसंबर, 2023 से प्रभावी होगा। यह 29 फरवरी, 2024 तक के लिए प्रभावी रहेगा।  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *