कोरबा। दशहरा की पूर्व रात्रि डांडिया मैदान में एकराय होकर एक युवक की चाकू और बेल्चा से मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बालकोनगर थाना अंतर्गत सेक्टर-3 के डांडिया मैदान में 4 अक्टूबर की रात करीब 11.30 बजे बालको निवासी अमित किरण की हत्या कर दी गई थी। डांडिया मैदान में मौजूद अमित किरण पर आरोपीगण नागेश उर्फ पप्पू, सतीश दास महंत, रजनीश उर्फ बाबी चौहान, जितेन्द्र दास महंत व अन्य साथियों के द्वारा चाकू एवं बेल्चा से मारपीट कर हमला कर हत्या को अंजाम दिया गया था। प्रकरण में बालको पुलिस ने अपराध क्रमांक 581/2022 धारा 147, 148, 149, 302, 307 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामला विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) पीठासीन अधिकारी श्रीमती ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने आरोपीगणों के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में सफलता हासिल की। परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में सजा से दंडित किया गया। नागेश उर्फ पप्पू महंत व सतीश महंत को धारा 149 में एक वर्ष कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, 25, 27 आर्म्स एक्ट में 3 माह सश्रम कारावास तथा धारा 302 में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य के द्वारा पैरवी की गई।