कोरबा। सरकार से मिले ठेका के काम में भागीदारी व कंपनी को ठेका दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रकरण में अंबिकापुर के एक व्यक्ति पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। 
जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना अंतर्गत सीतामणी मेन रोड निवासी दीपक अग्रवाल पिता शिवशंकर अग्रवाल 43 वर्ष के साथ यह ठगी हुई है। दीपक अग्रवाल, मेसर्स एमके गुप्ता एंड कंपनी का पार्टनर है। जुलाई 2012 में दीपक अग्रवाल की जान-पहचान अंबिकापुर में मिशन चौक के पास रहने वाले दिवाकर द्विवेदी से कारोबार के सिलसिले में हुई थी। उस दौरान दिवाकर ने दीपक को बताया था कि उसे युवा खेल महोत्सव के लिए करोड़ों का ठेका छत्तीसगढ़ सरकार से मिला है और इस काम काफी फायदा होगा। दीपक ने उक्त ठेका कार्य अपने फर्म मेसर्स एमके गुप्ता एंड कंपनी को काम दिलाने के लिए बात किया। दिवाकर द्विवेदी ने युवा खेल महोत्सव के पदों के ठेका कार्य में काम दिलाने के लिए 25 लाख रुपए की मांग दीपक के समक्ष रखी। उक्त रकम को नव आर्यव्रत कल्याण समिति के एसबीआई में संचालित खाता में ट्रांसफर कराया गया। 15 जुलाई 2019 को दीपक ने मेसर्स एमके गुप्ता एंड कंपनी के एसबीआई खाता से चेक के जरिए आरटीजीएस के माध्यम से 25 लाख रुपए जमा करा दिया। दिवाकर ने एक-दो माह के भीतर काम दिलाने का पूर्ण आश्वासन देकर उक्त राशि प्राप्त किया गया। इसके बाद से लेकर अब तक आज-कल पर बात को टालने लगा। युवा खेल महोत्सव के ठेका में न तो काम मिला और न ही रुपए वापस लौटाए जा रहे हैं। मोबाइल में संपर्क करने पर हर वक्त आना-कानी की जाती है।  पीडि़त ने इस बात की आशंका पर कि दिवाकर द्विवेदी फर्जी ट्रस्ट बनाकर लोगों को सरकार से ठेका में काम दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी और ठगी करता है, सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। सिविल लाइन पुलिस ने धारा 420 भादवि के तहत दिवाकर द्विवेदी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।

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