कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित उद्योगों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किए जाने की घोषणा की गई थी। नगरीय निकायों में स्थित उद्योग विभाग द्वारा विकसित ऐसे औद्योगिक इकाईयों को संपत्ति कर से भारमुक्त किए जाने के संबंध में शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा कोरबा सहित समस्त 11 नगर निगम आयुक्तों को पत्र प्रेषित कर प्रावधान से अवगत कराते हुए छूट के संबंध में प्रस्ताव/अभिमत 12 अप्रैल तक प्रेषित करने निर्देशित किया गया है। 
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अय्याज फ. तंबोली ने संपत्ति कर से छूट दिए जाने के प्रावधान पर अवगत कराया है कि – छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 अंतर्गत धारा 135 और 136 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम को संपत्ति कर से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे तथा राज्य सरकार, निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा विहित कर सकेगी। धारा 163 अंतर्गत शासन निगम को अपने विचार प्रगट करने के लिए अवसर देने के पश्चात किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी को अथवा किसी संपत्ति या संपत्ति के किसी भी प्रकार को, ऐसी किसी कर के पूर्णत: या अंशत: भुगतान से आज्ञा द्वारा मुक्त कर सकेगा।
उपरोक्त धाराओं में निगम के विचार, छूट के प्रस्ताव, निकाय की आर्थिक स्थिति के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाना है। उद्योग विभाग द्वारा (सीएसआईडीसी सम्मिलित) विकसित औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति कर की वार्षिक मांग, वसूली की जानकारी एवं आय-व्यय के विस्तृत ब्यौरे के साथ वित्तीय स्थिति की जानकारी तथा छूट के संदर्भ में निगम के अभिमत/प्रस्ताव मंगाए गए हैं।

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