कोरबा। जिला शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कोरबा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ बाबू हरिशरण यादव के द्वारा अपने दफ्तर में एक शिक्षक से रिश्वत लेने के मामले में जांच पूरी हो गई है। रिश्वत लेने से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की जांच जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज के द्वारा 2 सदस्यीय जांच दल से कराई गई। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने उपरांत सहायक ग्रेड-2 हरिशरण यादव व अन्य के द्वारा दिए गए लिखित बयान तथा वायरल वीडियो के आधार पर श्री यादव का कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित पाया गया। छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से हरिशरण यादव को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय करतला नियत किया गया है। निलंबन अवधि में वे बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगे।

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