रायपुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़) साकेत वर्मा : प्रदेश सतनामी समाज और छत्तीसगढ़ युवा प्रकोष्ठ रायपुर संभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र लहरे ने फेसबुक पर जातिसूचक अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराया है. इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने धारा 295 A और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (1) 10 के तहत केस दर्ज किया है.

सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि आरोपी अजय कुमार गुप्ता ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सतनामी समाज के खिलाफ असंवैधानिक शब्द और अभद्र जातिवाद टिप्पणी की थी. जिसकी शिकायत प्रार्थी भूपेंद्र ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर कराया है. जिसकी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. प्रार्थी भूपेंद्र ने पुलिस को फेसबुक पर किए गए पोस्ट के स्क्रीनशॉट बतौर सबूत के तौर पर दिखाई है.

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
प्रार्थी भूपेंद्र ने बताया कि आरोपी द्वारा फेसबुक पर किए गए पोस्ट से उनके समाज की धार्मिक भावना आहत हुई है और ऐसे पोस्ट से धार्मिक उन्माद भी फैल सकता है. आरोपी के खिलाफ समाज के लोगों में काफी आक्रोश है. फेसबुक पर किए गए इस पोस्ट से समाज की एकता और अखंडता को भंग करने जैसा है.

20 सितंबर को भी धरसींवा में संविधान निर्माता बाबा साहेब के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज अध्यक्ष ने आरोपी शख्स चन्दुलाल चंद्राकर के खिलाफ केस दर्ज कराया था. सतनामी समाज ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की थी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed