कोरबा। एसईसीएल की कोरबा जिले में संचालित कोयला परियोजनाओं में विभिन्न मुद्दों को लेकर गतिरोध और विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक ओर कुसमुण्डा, गेवरा, दीपका परियोजना से प्रभावित लोग मुआवजा, नौकरी, पुनर्वास आदि के लिए संघर्षरत हैं और आए दिन कभी कोयला उत्पादन तो कभी ओवरबर्डन का काम बंद करा रहे हैं। इसी कड़ी में मानिकपुर खदान में बाहरी भर्ती को लेकर दो दिन से बवाल मचा हुआ है। स्थानीय मुद्दे को लेकर हंगामे के बाद पुलिस ने दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया है।
जानकारी के अनुसार एसईसीएल की कोरबा क्षेत्र अंतर्गत संचालित मानिकपुर परियोजना खदान में कार्यरत निजी कंपनी कलिंगा कामर्शियल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पर बाहरी लोगों की भर्ती करने का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने यहां हंगामा शुरू कर दिया। कर्मचारियों के सामानों को बाहर फेंकते हुए दीगर प्रांत से नियोजित किए गए कर्मचारियों को काम नहीं करने की हिदायत कुछ स्थानीय लोगों ने दी। सूचना मिलने पर मानिकपुर पुलिस यहां पहुंची और सामंजस्य बनाने का प्रयास किया। भूविस्थापितों और निजी कंपनी के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद मामला शांत हुआ।
इधर, इस हंगामे के बाद मानिकपुर पुलिस चौकी में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई। कलिंगा कैम्प मानिकपुर में कार्यरत चालक गनेश्वर बेहरा ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 22 दिसंबर को दोपहर 12.30 बजे वह कैम्प में आराम कर रहा था कि मानिकपुर निवासी जितेन्द्र रत्नाकर अपने साथियों के साथ पहुंचा और कैम्प के सभी सदस्यों को गाली-गलौज कर बाहर निकलने की धमकी दी है। गनेश्वर और सुशील महतो ने बैरक से बाहर आकर गाली देने से मना किया तब जितेन्द्र और उसके साथियों ने जान की धमकी देकर हाथ-मुक्का और डंडा से दोनों के साथ मारपीट किया। गनेश्वर की रिपोर्ट पर जितेन्द्र रत्नाकर व साथियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 34, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।
इसी कड़ी में कलिंगा कंपनी के साइट इंचार्ज चक्रधर मोहंती पिता बंशीधर मोहंती 36 वर्ष निवासी दादरखुर्द ने रिपोर्ट लिखाया है कि कैम्प में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने पर आहत लोगों को मानिकपुर चौकी भेजने के बाद दोपहर करीब 3 बजे स्वयं पुलिस चौकी जा रहा था कि जीएम चौक पहुंचने पर यहां दिलीप मिरी व अतुल दास महंत ने आकर गाली-गलौज करते हुए जान से मरवाकर फेंकवा देने और ऊपर तक पहुंच होने की धमकी दी। चक्रधर मोहंती ने इस बात की आशंका जताई है कि उसे कभी भी जातिगत, बलात्कार व छेड़छाड़ जैसे झूठे मामले में फंसाया जा सकता है व अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस ने चक्रधर मोहंती की रिपोर्ट पर दिलीप व अतुल के विरुद्ध धारा 294, 34, 506 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया है।