0 एसईसीएल की ओर से भवन गिराने का दिया गया है निर्देश


कोरबा। एसईसीएल की कुसमुंडा परियोजना के आधिपत्य की भूमि पर निर्मित व संचालित जय मां कर्मा शिक्षण समिति के भवन को गिरा कर रिक्त आधिपत्य सौंपने, अन्यथा निर्मित भवन को बलपूर्वक ध्वस्त किए जाने संबंधी आदेश के निष्पादन पर न्यायालय ने एक माह के लिए रोक लगाया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम खम्हरिया वैशाली नगर कुसमुंडा में भूखण्ड क्रमांक 221/1 क एवं 73 में महाविद्यालय का संचालन भवन में हो रहा है। उक्त शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु जय मां कर्मा शिक्षण समिति कुसमुंडा द्वारा मुख्य महाप्रबंधक कुसमुंडा को महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि प्रदान करने पूर्व में आवेदन दिया गया था। सीजीएम के द्वारा मां कर्मा एजुकेशन सोसायटी कुसमुंडा को एसईसीएल की भूमि पर शिक्षण कार्य के लिए भवन निर्माण करने की अनुमति के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। उक्त अनुमति को आज तक निरस्त नहीं किया गया है। इसके विपरीत 19 मई 2023 को कुसमुंडा के संपदा अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर 15 दिवस के भीतर उक्त भवन को गिरा कर रिक्त आधिपत्य सौंपने का निर्देश दिया गया। इसके विरूद्ध में सोसायटी ने न्यायालय की शरण ली। अधिवक्ता महेन्द्र सिंह चंदेल के माध्यम से आवेदन देते हुए स्थगन मांगा गया। जिला न्यायाधीश डीएल कटकवार द्वारा उक्त आवेदन पर एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत आवेदन स्वीकार कर संपदा अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के निष्पादन की कार्यवाही पर आगामी 1 माह तक के लिए रोक लगाने संबंधी आदेश 30 मई को जारी किया गया।

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