कोरबा। ग्राम पंचायत बरपाली के पूर्व सरपंच को प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। आरसीसी नाली निर्माण के लिए अग्रिम राशि आहरण करने के बाद किसी भी तरह का न तो निर्माण कराया गया न ही निर्माण की सामाग्री मौके पर नजर आई। अब उक्त अग्रिम राशि वापस करना होगा।
गौरतलब है कि करतला विकासखण्ड के बरपाली पंचायत में सत्र 2018 में बस स्टैंड से रेलवे फाटक (हंस राम यादव के घर) तक आरसीसी नाली निर्माण हेतु जिला खनिज न्यास मद से 18 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह द्वारा 4 लाख रुपये अग्रिम राशि निकाल लिया गया किंतु उक्त नाली का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया। अपने पूरे कार्यकाल खत्म होने तक तत्कालीन सरपंच द्वारा उक्त नाली का न तो निर्माण प्रारम्भ किया गया और न ही निकाली गई अग्रिम राशि वापस की गई। जनवरी 2022 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी करतला जनपद द्वारा उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा को धारा 92 की कार्यवाही हेतु एक पत्र जारी किया गया था किन्तु उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। सरपंच की लापरवाही की वजह से आज तक बरपालीवासी उक्त नाली निर्माण से वंचित हैं।
उक्त मामले में खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और तत्कालीन सरपंच गोविंद नारायण सिंह को धारा 92 के तहत कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में तत्कालीन सरपंच को कारण बताते हुए आहरित अग्रिम राशि (चार लाख) को वापस विभाग को जमा करने हेतु निर्देशित गया है। निर्धारित समय में पैसा जमा न करने की स्थिति में गिरफ्तारी की कार्यवाही भी की जा सकती है।