कोरबा। आरक्षी केन्द्र कोतवाली कोरबा क्षेत्र अंतर्गत निवासरत 72 वर्षीय अभियुक्त द्वारा 13 जून 2023 को 8 वर्ष की नाबालिग पीडि़ता को बाथरूम में बन्द कर उसके हाथ-पैर को रस्सी से बांधकर दुष्कृत्य को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अभियोजन के द्वारा पीडि़ता, पीडि़ता की माता, एवं अन्य साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया।
अभियुक्त के विरुध्द धारा 342, 376 क,ख भादवि एवं पाक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अभियोग चलाया गया। न्यायालय के द्वारा तीनों धाराओं में आरोपी को दोषी पाते हुए विद्वान न्यायाधीश (पाक्सो) विक्रम प्रताप चन्द्रा द्वारा आरोपी को धारा 342 के तहत 1 वर्ष एवं 500 रुपये, धारा 06 पाक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के कारावास से दण्डित किया गया है। आजीवन कारावास से अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से अरुण कुमार ध्रुव के द्वारा पैरवी की गई।

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