कोरबा। कटघोरा वन मण्डल द्वारा 14 जून को पाली क्षेत्र के ग्राम खम्हरिया में एक घर की बाड़ी में अवैध रूप से संचालित आरा मशीन, रंदा मशीन सहित, खराद मशीन सहित 128 नग चिरान लकड़ी की जप्ती कार्यवाही करते वन अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।
जानकारी के अनुसार वन विभाग पाली को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी की ग्राम खम्हरिया के सौखी लाल तथा प्रमोद कुमार द्वारा अवैध रूप से घर की बाड़ी में चिरान लकड़ी को रखा गया है। 14 जून को मुखबिर की सूचना पर कटघोरा वन मण्डलाधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश पर तथा पाली एसडीओ चंद्रकांत टिकरिया के मार्गदर्शन पर वन विभाग की टीम ने ग्राम खम्हरिया में निशानदेही सौखी लाल व प्रमोद कुमार के घर की तलाशी ली गई। जहां वन विभाग की टीम को घर के बाड़ी से अवैध रूप से संचालित आरा मशीन, रंदा मशीन, खराद मशीन सहित प्रमोद के घर की बाड़ी में साल व मिश्रित किस्म की लकडिय़ों के बड़ी संख्या में रखें चिरान लकड़ी लगभग 128 नग संग्रहण करना पाया गया। इस कार्यवाही में धर्मेंद्र चौहान उडऩदस्ता प्रभारी, परसराम पटेल वनपाल मुरली, यशवंत कुमार, अनिल वनपाल पाली, रामजी पांडे वनपाल मुनेरा, देवलाल, भूलेश्वर वनपाल सील्ली, सुशील यादव उडऩदस्ता दल सहायक, राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी वनपाल, महेंद्र कुमार देवांगन वनरक्षक उतरदा, दीपक कुमार पटेल वनरक्षक लाफा, सुरेश सिंह ठाकुर वनरक्षक पाली, सुशीला विंध्य राज वनरक्षक रतीजा, अनीता देवी कुंवर वनरक्षक पूटा, प्रेमा कवर वनरक्षक धौराभाठा, कुमारी राजेश्वरी खुसरो वनरक्षक सील्ली का योगदान रहा।
वन विभाग की टीम द्वारा जांच में दोनों आरोपियों के पास से किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाया गया। विभाग ने दोनों आरोपियों पर बिना वैधानिक अनुमति के आरा मील स्थापन व संचालन तथा बिना रिकॉर्ड के इतनी बड़ी मात्रा में चिरान लकड़ी का संग्रहण करने पर छत्तीसगढ़ काष्ट चिरान अधिनियम 1984 की धारा 4,9, 12 एवं 13 तथा छत्तीसगढ़ वनोपज अधिनियम 1969 का उल्लंघन करने पर धारा 11, 16 एवं 17 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।