कोरबा। महिला से अनाचार कर उस पर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। 
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर पुलिस चौकी अंतर्गत एम.पी. नगर क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष पहले निवासरत एक 31 वर्षीय महिला के साथ दो युवकों ने मारपीट कर अनाचार को अंजाम दिया। यह घटना 11 मई 2020 को एमपी नगर के अटल आवास में अंजाम दी गई थी। यहां निवासरत 31 वर्षीय महिला के सूने घर में पहले काशिफ खान और पवन चौरसिया नामक युवक घुस गए। भोजन के पश्चात जब महिला सोने गई तो उसके मुंह को बांधकर पहले तो बलात्कार किया और फिर हथौड़े से मारकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचाराधीन प्रकरण में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दोषसिद्ध पाया जा कर इन दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। 

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