छत्तीसगढ़

13 सरकारी सेवाएं अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में, देरी पर होगी कार्रवाई

रायपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कामकाज में तेजी, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में शामिल कर दिया गया है। इस फैसले से नागरिकों और व्यवसायियों को तय समयसीमा में सेवाएं मिलेंगी और प्रक्रियाओं में देरी पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।

कौन-कौन सी सेवाएं शामिल?
नई व्यवस्था के तहत पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन से संबंधित अनुमति जैसी प्रमुख सेवाएं शामिल हैं। पहले इन सेवाओं में महीनों का इंतजार करना पड़ता था, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते थे। अब इनका निपटारा तय समय में होगा।

मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हमारी सरकार नागरिकों और व्यवसायियों को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं देना चाहती है। यह सुधार राज्य में निवेश और विकास दोनों को नई रफ्तार देगा।”

युवा व्यवसायियों ने किया स्वागत
रायपुर के अवंति बाई चौक के व्यवसायी नान्हू अग्रवाल ने कहा, “पहले मंजूरी में महीनों लग जाते थे। अब समयसीमा तय होने से व्यवसाय करना आसान होगा।”

सरकार की भविष्य की योजना
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में और भी शासकीय सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत लाया जाए। यह कदम छत्तीसगढ़ को निवेश, व्यापार और प्रशासनिक सुधारों के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button