छत्तीसगढ़

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, श्रमिकों को दी गई श्रम कानूनों की जानकारी

बेमेतरा (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा द्वारा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा निर्धारित स्टेट प्लान ऑफ एक्शन कैलेंडर मई 2025 के तहत आयोजित किया गया।

शिविर का आयोजन निर्माणाधीन नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन में किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निधि शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही।

प्रधान जिला न्यायाधीश शास्त्री ने उपस्थित श्रमिकों को श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए श्रमिकों की समाज एवं विकास में भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन, सड़क या अन्य निर्माण कार्य में श्रमिकों का योगदान अतुलनीय होता है। उनकी मेहनत एवं लगन के बिना विकास की कल्पना असंभव है। श्रमिक दिवस के माध्यम से उनके अधिकारों एवं सम्मान के प्रति जागरूकता फैलाने का उद्देश्य रखा गया है।

शिविर के दौरान श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी गई और उनके अधिकारों के प्रति सचेत किया गया। इस अवसर पर श्रमिकों को उपहार भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसी क्रम में, तालुका विधिक सेवा समिति साजा द्वारा ग्राम लालपुर स्थित पोल्ट्री फार्म में भी विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। पैनल अधिवक्तागण दिनेश साहू एवं हुलेस सिन्हा ने श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी तथा बताया कि वे किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए जिला या तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। अधिकार मित्रों ने श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण हेतु प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं एवं सहायता सेवाओं की जानकारी भी साझा की।

 

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