छत्तीसगढ़

अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध

कोंडागांव (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव-2025 हेतु  निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत द्वारा आदेश जारी कर नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2025 की कार्यवाही सम्पन्न होने तक कोण्डागांव जिलान्तर्गत सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय, केन्द्रीय कार्यालयों एवं भारत सरकार के उपक्रमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश को प्रतिबंधित किया किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी और कर्मचारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेंगे। साथ ही कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बिना अनुमति के अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय परित्याग करने पर संबंधित जिला प्रमुख व नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button