कोरबा । प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के लिए हितग्राहियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजनांतर्गत आवेदन के लिए उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत स्वयं उद्यमी का अंशदान होगा। उद्यमियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता होगी। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक के साथ आवेदन करें। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, कोरबा में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं। इसमें हितग्राहियों को वेबसाइट http://pmfme.mofpi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस योजना में सभी प्रकार के खाद्य सामग्री उदाहरण के तौर पर वनोपज पर आधारित निर्मित उत्पाद, चना-मुर्रा, भुजिया, पेठा, पापड़, आचार, बड़ी नमकीन, मिक्चर, बेकरी का निर्माण, राईस मिल, कोदो मिल, पोहा मिल, आटा चक्की, मसाला उद्योग इत्यादि को योजना के तहत् लाभ प्रदान किया जाएगा।
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र कोरबा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एकल उद्यमी, एफपीओ, स्वसहायता समूह एवं सहकारिता को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिक्ड पूंजी सब्सिडी दिया जाना है, जिसके तहत् नवीन एवं मौजूदा दोनों उद्यमी को पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से क्रेडिट लिक्ड पूंजी सब्सिडी परंतु अधिकतम 10 लाख रूपए दिये जाने का प्रावधान है। हितग्राही का स्वयं का योगदान 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक से ऋण दिया जाएगा।