छत्तीसगढ़न्यायालय

अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से महुआ शराब बिक्री करने वाले पर पुलिस का प्रहार

बिलासपुर / चौकी बेलगहना चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत अवैध शराब बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 18.04.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बेलगहना व पहन्दा में अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से कच्ची महुआ शराब बिक्री कर रहे हैँ, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व अर्चना झा (रा. पु.से.) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में टीम गठित कर

ग्राम बेलगहना, पहन्दा में रेड कार्यवाही करते हुये अवैध महुआ शराब बिक्री करने वाले पर रेड कार्यवाही कर
आरोपीगण 1- वेदकुमार कुर्रे पिता मलखाम कुर्रे उम्र 33 वर्ष साकिन पहन्दा चौकी बेलगहना चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 150 रू.कीमती 6150 रु

(2) चंदन श्रीवास पिता शंकर लाल श्रीवास उम्र 42 वर्ष फाटकपारा बेलगहना चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम 150 रू.कीमती 6150 रु 3- श्रीमती जमुनी बाई पति गोपाल प्रसाद उम्र 70 वर्ष साकिन सतनामीपारा बेलगहना चौकी बेलगहना जिला बिलासपुर के कब्जे से अलग अलग प्लास्टिक डिब्बा में कुल 09 लीटर कच्ची महुआ शराब, बिक्री रकम  120 रू. कीमती 1920रु  कुल 69 लीटर कच्ची महुआ शराब जुमला कीमती 14220 रु को विधिवत जप्त कर आरोपियों
के विरूद्ध धारा 34(2), 34(1)ख आबकारी एक्ट की कार्यवाही करते हुये आरोपियों को दिनाँक 18.04.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। जिसे दिनांक 19.04.2025 को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया।उपरोक्त कार्यवाही में चौकी बेलगहना प्रभारी उपनिरीक्षक  भावेश शेंडे, ASI भरत राठौर, मोतीलाल सूर्यवंशी,आरक्षक ईश्वर नेताम, आर विजेंद्र कोल,रविशंकर यादव, महिला आर. गोमती पेंन्द्रो की विशेष भूमिका रही।

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