कोरबा । छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (श्रम विभाग) द्वारा अधिसूचित 60 प्रवर्ग के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा सहायता हेतु मंडल द्वारा ”मुख्यमंत्री नोनी बाबू शिक्षा सहायता योजना“ का संचालन किया जा रहा है, उक्त योजना में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों को आईटीआई, आईआईटी, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक, बीआर्क, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, कृषि के समस्त कोर्स, बीएड, डीएड, एमएड, सीपीईडी, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, एलएलएम, मेडिकल लॉ, डेन्टल, नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बी-फार्मेसी, डी-फॉर्मेसी, पॉलिटेक्निक एवं डिप्लोमा कोर्स (यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से)  इत्यादि व्यवसायिक कोर्स पर प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं को प्रत्येक षिक्षा सत्र में अधिसूचना अनुसार शैक्षणिक शुल्क, छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मंडल द्वारा शासकीय संस्था में लागू शुल्क/दर के बराबर दिया जाना प्रावधानित है एवं योजना अंतर्गत भारत के बाहर किसी भी देष में उक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम मंे अध्ययन करने पर प्रत्येक शिक्षा सत्र की वास्तविक प्रवेश शुल्क अथवा अधिकतम राषि रूपये 50,00,000/- (अक्षरी पचास लाख रू. मात्र) के बराबर (उस देश के लिए निर्धारित करेंसी की अद्यतन दर पर) सहायता राशि दी जाएगी साथ ही छात्रावास शुल्क, वीजा शुल्क, बीमा प्रीमियम तथा यातायात शुल्क देय होगा। इस योजना हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिक के द्वारा ऑनलाइन आवेदन अपने नजदीकी संचालित च्वाइस सेंटर/लोक सेवा केंद्र या सहायक श्रमायुक्त कार्यालय कोरबा में आवेदन कर सकते है और साथ ही सभी विकास खंडों के मुख्यालय में संचालित मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्रो तथा आयोजित शिविर के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकतें है।

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