कृषि विभाग द्वारा जिले में अमानक कीटनाशक के भण्डारण-वितरण पर सतत् रूप से की जा रही कार्यवाही
कोरबा। कृषि विभाग द्वारा जिले में अमानक पाए जाने वाले कीटनाशक के भण्डारण-वितरण पर सतत् रूप से कार्यवाही किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेसर्स केसरी बीज भण्डार कटघोरा में कीटनाशक प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4 के नमूना विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने पर उक्त कीटनाशक के भण्डारण वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध किया गया है। अनुज्ञापन अधिकारी (कीटनाशक) एवं उप संचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कीटनाशक निरीक्षक कटघोरा द्वारा मेसर्स केसरी बीज भण्डार से कीटनाशक औषधि प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4 के नमूना उप संचालक कषि, राज्य कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, ठेलकाडीह, राजनांदगांव में विश्लेषण हेतु भेजा गया था। उक्त कीटनाशक नमूना के विश्लेषण उपरांत अमानक पाए जाने के कारण उप संचालक कृषि ने कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में निर्माता कंपनी सुमिल केमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के अमानक कीटनाशक औषधि प्रोफेनोफॉस 40 साइपरमेथ्रिन 4 बैच नंबर एसएच-0759 का भण्डारण, वितरण एवं प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।