कोरबा। बीते सप्ताह लोकसभा में तीन कानून पास हुए हैं। इनमें से एक हिट एंड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया जिसमें कोई ड्राइवर दुर्घटना कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख का जुमाने का प्रावधान होगा। इस कानून को लेकर ड्राइवरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध के स्वर उठने लगे हैं व आंदोलन हो रहे हैं।
इसी कड़ी में जिले के कुसमुंडा खदान में नियोजित कंपनी नीलकंठ, गोदावरी, ट्रिपल एसजीवी के चालकों ने भी 1 जनवरी 2024 से 3 जनवरी तक काम बंद करते हुए वाहन नहीं चलाने का निर्णय लिया है। चालकों के हड़ताल में जाने से निश्चित रूप से कोयला उत्पादन और डिस्पेच में बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बता दें कि पिछले सप्ताह लोकसभा में तीन कानून पास हुए हैं इसमें एक हिट एण्ड रन कानून में सजा में बदलाव किया गया जिसमें कोई ड्राइवर एक्सीडेंट कर अगर मौके से भागता है तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा या 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। इस दौरान कुसमुुंडा चालक संघ के शुभचिंतक एस कुलकर्णी ने बताया एमआई कानून में मिलने वाली सजा के डर से ड्राइवर काम छोडऩे का मन बना रहे हैं, जिससे गाड़ी मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझकर किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है किंतु अनजाने में एक्सीडेंट होने के बाद ड्राइवर मौके से फरार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में भीड़ ड्राइवर के साथ कुछ भी अनहोनी कर सकती है, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? सरकार को यह काला कानून वापस लेना होगा।