कोरबा (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़) हिमांशु डिक्सेना / कोरबा :- कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण के लिये पूर्व में चिकन, मटन, मछली और अण्डा विक्रय पर लगाई गई रोक प्रशासन ने हटा ली है। कटघोरा नगर पालिका परिषद क्षेत्र को छोड़कर पूरे कोरबा जिले में अब अति आवश्यक सेवाओं के लिए प्रशासन द्वारा समय सुबह नोै बजे से दोपहर दो बजे तक समय निर्धारित किया गया है।  राशन, सब्जी, फल, दूध आदि के साथ-साथ इलेक्ट्रिक पंखों, कूलर, बे्रड आदि की दुकानें भी इसी अवधि में खुली रहेंगी। दूध बांटने का समय सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े आठ बजे तक और शाम पांच बजे से सात बजे तक निर्धारित किया गया है। इसी तरह कटघोरा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए ऐतिहातन तौर पर छुरीकला नगर पंचायत में किया गया पूर्ण लाॅक डाउन शिथिल किया गया है। अब छुरीकला में भी अति आवश्यक सेवायें प्रदान करने वाले कार्यालय और प्रतिष्ठान सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक खुलेंगे। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने निर्धारित छूट अवधि के बाद लोगों को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने की ही हिदायत दी है। इस दौरान लोग अपने घरों में ही रहेगे। अभी भी लाॅकडाउन के दौरान कोरोना वायरस के लिये शासन द्वारा तय किये गये दिशा-निर्देश पूरी तरह लागू रहेंगे।


      अखबारों के वितरण के लिये सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक छूट रहेगी। इस तीन घण्टे की अवधि में अखबार के हाॅकर शहर में अखबार बांटेंगे। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर जिले के अन्य क्षेत्रों में सब्जी-फल-किराना-राशन, जानवरों के खाने की चीजों और चारे आदि की दुकानें सुबह नौ बजे से दो बजे तक खुली रहेंगी। दवाई दुकानें और पेट्रोल पम्प सामान्य दिनों की तरह ही संचालित होंगे, परन्तु उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिये शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिले में कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में बिजली के पंखे, कूलर की दुकानें और इनकी रिपेयरिंग की दुकानें भी निर्धारित समय में खुल सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानों को भी निर्धारित समयावधि के लिए पूर्णतया तालाबंदी से छूट दे दी गई है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम द्वारा चिन्हाकित ट्रकों और आटोमोबाईल रिपेरिंग की दुकानें तथा राजमार्गों पर ढाबे भी खुल सकेंगे। ढाबों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल पार्सल ले जाने की सुविधा होगी। कुरियर, डाक और पोस्ट आफिस सेवाओं को भी लाक डाउन से छूट प्रदान कर दी गई है। इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, प्लंबर, बढ़ई, आईटी रिपेयर का काम करने वाले लोगों को भी लाक डाउन से छूट दी गई है। खोया, पनीर, दही जैसे दूध उत्पादों की बिक्री की दुकानें भी निर्धारित समय में खुली रहेंगी। निःशक्तजनों, बच्चों, बेघर वरिष्ठ नागरिकों व महिलाओं तथा विधवाओं की देखरेख के लिए संचालित आवासीय संस्थाओं को भी पूर्ण तालाबंदी से छूट दी गई है।
     नगरीय सीमा के बाहर संचालित किये जाने वाले शासकीय और निजी औद्योगिक संस्थानों को भी चालू करने की अनुमति दी गई है। इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थिति औद्योगिक इकाईयों को कामगारों के आने-जाने पर नियंत्रण रखने और उद्योग परिसर के भीतर या लगी हुई जगहों पर रहने की व्यवस्था करने पर ही संचालन की अनुमति दी गई है। नगरीय सीमा के बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सिंचाई योजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, लाईनों का निर्माण, दूर संचार के लिए आप्टिकल फाईबर केबल डालने का काम एवं सभी प्रकार के औद्योगिक निर्माण परियोजनाओं के लिए भी लाॅक डाउन में अनुमति दी गई है। नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां श्रमिक साईट पर उपलब्ध हों तथा बाहर लाने की आवश्यकता न हो, संचालित की जायेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी एवं च्वाईस सेंटर तथा बोर खनन की गतिविधियों को भी लाक डाउन से छूट प्रदान कर दी गई है।
दुकानदारों को मेन्टेन करना होगा सोशल डिस्टेन्सिंग:- लाॅकडाउन की स्थिति में निर्धारित किये गये समयानुसार अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें आदि खुलेंगी। दुकानदारों को कोरोना संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुये अपने ग्राहकों के बीच कम से कम एक-एक मीटर की दूरी मेन्टेन करनी होगी। इसके लिये दुकानों के सामने एक-एक मीटर पर लाईन, चैकोर डिब्बा या गोला बनाकर लोगों को निर्धारित दूरी पर रखना होगा। दुकानों पर भीड़ लगाने की बजाय लोगों को भी एक-एक कर सामान खरीदने की हिदायत जिला प्रशासन द्वारा लगातार दी जा रही है।

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