कोरबा। घर में घुसकर महिला से जबरिया संबंध स्थापित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 8 अप्रैल 2022 की है। आरोपी विनोद कुमार पात्रे पीडि़ता के निवास सेक्टर-5 बालकोनगर में घर के अंदर घुसकर दरवाजे को अंदर से बंद कर मारपीट कर जबरदस्ती अनाचार किया। पीडि़ता ने चिल्लाने की कोशिश की तो उसके मुंह को दबा दिया। पीडि़ता द्वारा घटना दिनांक को ही शाम को पति के साथ बालको थाना में आरोपी के विरूद्ध घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। बालको पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (1), 452, 506, 323 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी विनोद कुमार पात्रे को गिरफ्तार कर लिया। यह मामला विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने मामले के तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोप प्रमाणित किया। दोषसिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल (फास्ट ट्रैक) के द्वारा आरोपी को धारा 376 (1) में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 450 में एक वर्ष व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 323 में 3 माह सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने पैरवी की।

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