कोरबा। घर में घुसकर नाबालिग के साथ जबरन छेड़छाड़ और मारपीट करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने दोष सिद्ध पाए जाने पर 7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। 
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 20 जुलाई 2021 को थाना श्यांग अंतर्गत घटित हुई थी। पीड़ित नाबालिग अपने सहेली के साथ उसके घर में थी कि आरोपी गुरुवार उर्फ शेखी कंवर ने जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ किया। पीड़िता को तुम अच्छी लगती हो कहते हुए जबरदस्ती हाथ-बांह पकड़ने लगा और किसी तरह पीड़िता खुद को छुड़ाकर अपने घर आ गई। आरोपी पीड़िता के पीछे-पीछे उसके घर तक पहुंच गया और फिर से छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर पीड़िता के बाल को पकड़कर दीवाल में सिर को ठोकर मारा जिससे पीड़िता के सिर में चोट आई। पीड़िता ने मामले की रिपोर्ट श्यांग थाना में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायालय (पॉक्सो) विशेष न्यायाधीश विक्रम प्रताप चंद्रा ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 451 भादवि में दो वर्ष, धारा 354 में 5 वर्ष, धारा 323 में एक वर्ष तथा धारा 10 पॉक्सो अधिनियम के तहत 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं सभी धाराओं में 500-500 रुपए का अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने मजबूत पैरवी कर आरोप को प्रमाणित किया।  

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