0 समय-सीमा से बाहर के प्रकरणों में लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत होगी कार्यवाही
0 राजस्व अधिकारियों को 30 अप्रैल तक दिया गया समय, 1 मई से कार्यवाही
कोरबा। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मंगलवार को समय सीमा की बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सीमांकन के प्रकरण समय सीमा से बाहर नहीं होने चाहिए। लम्बित प्रकरणों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह लापरवाही नहीं चलेगी और 30 अप्रैल तक संबंधित अधिकारी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। एक मई के बाद समय सीमा के पश्चात लम्बित रहने वाले सीमांकन के प्रकरणों पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर संजीव झा ने लम्बित प्रकरणों की समीक्षा में नक्शा,बटांकन के कार्यों में प्रगति नहीं होने पर नाराजगी जताई। बेरोजगारी भत्ता पोर्टल में पंजीकृत बेरोजगारों के दस्तावेजों की जाँच कर शीघ्रता से स्वीकृति के निर्देश दिए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि कोई भी परिवार सर्वे में न छूटे। स्कूली विद्यार्थियों के बनाये जा रहे जाति प्रमाणपत्रों की प्रगति की समीक्षा की। जिले में कोविड-19 की समीक्षा करते हुए सीएमएचओ को निर्देशित किया कि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार जाँच कर आवश्यक कार्यवाही की जाए। अस्पताल में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए सभी को सावधानी बरतने भी कहा। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में नामांतरण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए निराकरण के निर्देश दिए। अभिलेख शुद्धता, डायवर्सन, मसाहती ग्रामों की समीक्षा की और तहसीलदार, एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यालयों में सभी पंजियों को अद्यतन करना सुनिश्चित करें। संभाग आयुक्त द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत सभी अभिलेखों का रखरखाव और स्टॉक पंजी व्यवस्थित हो। कलेक्टर ने जिले में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को एक्टिव रखने के निर्देश दिए। बैठक में वनमण्डलाधिकारी अरविंद पीएम, श्रीमती प्रेमलता यादव, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू एवं विजेंद्र पाटले, जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर सहित सभी एसडीएम अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।