हिमांशु डिक्सेना (कोरबा) :- एक दहेजलोभी इंजिनियर पति को दहेज में 10 लाख रुपये व फ्लैट नहीं मिलने पर अपनी पत्नी और बच्चे को विगत तीन वर्ष से मायके में छोड दिया गया है।सामाजिक समझाईश के बाद भी मामला नहीं सुलझने पर पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति,ससुर,सास,देवर और ननद के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरबा जिला अंतर्गत बालको नगर में रहने वाली वर्षा की शादी 7 मार्च 2014 को रायपुर जिला के गोबरा नवापारा राजिम निवासी रणवीर सिंह रात्रे पिता समारू राम के साथ समाजिक रिति रिवाज से संपन्न हुई थी।पीडिता का पति ईपीसीएल सूरत,गुजरात में इंजीनियर पद पर है।जहाँ शादी के वक्त वधु पक्ष के द्वारा अपने हैसियत अनुसार घरेलू सामान व जेवर वगैरह उपहार स्वरूप दिए गए थे।पीडिता का कहना है कि शादी के दो दिन बाद से ही ससुराल वाले दहेज कम लाने का ताना देते हुए एक लाख रूपये की मांग कर प्रताडित करने लगे।इसकी जानकारी होने पर पीडिता के पिता ने बेटी वर्षा और दामाद रणवीर के बैंक खाते में 50 – 50 हजार रूपये जमा करवा दिया।इसके बाद 26 सितंबर 2014 को पीडिता अपने पति के साथ सूरत चली गई।करीब डेढ माह बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी को उसके पिता से 10 लाख रूपये व बिलासपुर में एक फ्लैट खरीदकर देने को कहकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगा।इस बीच सूरत से गोबरा नवापारा आने के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताडित कर लगातार दबाव बनाने लगे।अगस्त 2014 को पीडिता के पिता बालको प्लांट से रिटायर्ड होने के बाद ससुराल वालों की प्रताडना और अधिक बढ गई और वे रकम व फ्लैट नहीं देने पर तलाक तथा बेटे की दूसरी शादी करवा देने की धमकी तक देने लगे।पीडिता का कहना है कि अक्टूबर 2015 को वह गर्भवती थी उस दौरान ससुर समारू राम ने पीडिता के पिता को बुलावा कर उसे बालकों भेज दिये।जहाँ गत 3 जून 2016 को बालको अस्पताल में डिलवरी हुई।इसकी जानकरी देने पर ससुराल वाले 9 जून 2016 को बालको आए और तुरंत वापस चले गए तथा बार – बार 10 लाख लाख रूपये व फ्लैट की मांग करते रहे।इसके बाद मामला महिला परामर्श केन्द्र में पहुंचा।जहां बुलावे पर पति परामर्श केंद्र आये और एक माह बाद पत्नी को ले जाने की बात कहकर चला गया लेकिन वापस लेने नहीं आया।इस तरह ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग पीडिता की शिकायत पर गोबरा नवापारा पुलिस ने आरोपी पति रणवीर सिंह रात्रे,ससुर समारू राम रात्रे,सास ईश्वरी देवी रात्रे,देवर प्रफुल्ल कुमार रात्रे व ननद स्मिता जांगडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 34 के तहत दहेज प्रताडना का अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।