रेप पीड़िता के परिवार का 12 साल का सामाजिक बहिष्कार, पंचायत के फैसले से मचा विवाद

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के Balrampur जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रेप पीड़िता के परिवार को पंचायत ने 12 साल के लिए सामाजिक बहिष्कार की सजा सुना दी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता करीब 7 महीने की गर्भवती है और उसने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध

मामला Wadrafnagar ब्लॉक के Basantpur थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवती का गांव के ही एक युवक के साथ करीब एक साल से प्रेम संबंध था। इस दौरान युवक ने शादी का वादा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

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कुछ समय बाद युवती गर्भवती हो गई। जब उसने युवक से शादी करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद युवती ने युवक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया।

आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पंचायत ने सुनाया सामाजिक बहिष्कार का फैसला

मामले के सामने आने के बाद गांव की पंचायत ने पीड़िता के परिवार को 12 साल के लिए समाज से बहिष्कृत करने का फैसला सुना दिया। पंचायत का आरोप है कि युवती युवक को झूठे मामले में फंसा रही है। इस फैसले की पुष्टि गांव के सरपंच ने भी की है।

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प्रशासन से की गई शिकायत

पंचायत के इस फैसले के खिलाफ पीड़ित परिवार ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार ने Wadrafnagar SDM Office और Wadrafnagar SDOP Office में शिकायत दर्ज कराई है।

सूत्रों के मुताबिक मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है।

सामाजिक संगठनों ने उठाए सवाल

इस घटना के बाद पंचायत के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि किसी भी परिवार का इतने लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार करना कानून और मानवाधिकारों के खिलाफ है।

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