छत्तीसगढ़

बाल श्रमिक रखने पर दो होटल संचालकों पर लगाया 40 हजार का जुर्माना

जगदलपुर (ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  बस्तर जिले के कलेक्टर हरिस एस के निर्देशानुसार श्रम विभाग की टीम द्वारा विभिन्न संस्थाओं में जांच के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिक से कार्य कराए जाने वाले संस्थाओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । इसी कड़ी में गत दिवस दो होटल संचालकों को बाल श्रमिकों से कार्य करवाते पाए जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। उक्त प्रकरणों की सुनवाई में श्रम न्यायालय द्वारा 40 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है।

श्रम पदाधिकारी भूपेन्द्र नायक ने इस बारे में बताया कि श्रम विभाग की टीम के निरीक्षण के दौरान मौर्य होटल चित्रकोट तथा मलाबार होटल जगदलपुर के संचालक द्वारा बाल श्रमिकों से कार्य कराया जा रहा था। इस दौरान संयुक्त दल में शामिल श्रम निरीक्षक नमिता जॉन एवं नितेश महंत द्वारा उक्त सम्बंध में प्रकरण तैयार कर माननीय श्रम न्यायालय जगदलपुर में धारा 3 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें माननीय श्रम न्यायालय द्वारा सम्बन्धित संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 40 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। श्रम पदाधिकारी नायक ने बताया कि जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी और बाल श्रमिक से कार्य कराने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों तथा होटल संचालकों से आग्रह किया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम ना कराएं और श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करें।

 

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