छत्तीसगढ़

ठगी के आरोप में पार्षद गिरफ्तार

भिलाई(ग्रामयात्रा छत्तीसगढ़ )।  दुर्ग पुलिस ने भिलाई नगर निगम के वार्ड 34 वीर शिवाजी वार्ड के पार्षद संतोष नाथ सिंह उर्फ जलंधर को ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है।

जलंधर ने वार्ड 33 संतोषीपारा कैंप 2 की पार्षद एन शैलजा राजू के पति एन धनराजू के साथ मिलकर यह फर्जीवाड़ा किया था।

मामला दर्ज होने के बाद से जलंधर काफी दिनों से फरार था। इस दौरान उसने एक मामले में अग्रिम जमानत ले ली और सोचा की उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन वैशाली नगर पुलिस ने प्लान-बी तैयार करके रखा था। जलंधर ने तहसीलदार की FIR पर तो जमानत ले ली, लेकिन उसने यह नहीं पता था कि देवनाथ गुप्ता ने भी उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

पुलिस ने जलंधर को पूछताछ के लिए सोमवार दोपहर को थाने बुलाया, इसके बाद वहीं से उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शाम को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जलंधर पहली बार नहीं है, जब जेल गया है। वो छावनी थाने का निगरानी बदमाश है और कई बार अलग-अलग मामलों में जेल जा चुका है।
वैशाली नगर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जलंधर और एन धन राजू ने राजनांदगांव जिले के रहने वाले कुछ लोगों के साथ मिलकर बाबा दीपसिंह नगर में करोड़ों की शासकीय जमीन को फर्जी तरीके से बेचने का काम किया है।

इसके लिए उन्होंने फर्जी गवाह, फर्जी ऋण पुस्तिका और दस्तावेज तक तैयार किया। करोड़ों की शासकीय जमीन की जाली पॉवर ऑफ अटर्नी तैयार करवाई और उसे लोगों को बेच दिया। जब जांच में इसका खुलासा हुआ तो एडिशनल कलेक्टर क्षमा यदु ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। वैशाली नगर पुलिस ने मामले की जांच की।

जांच में इन लोगों के पास से कंप्यूटर सिस्टम, कलर प्रिंटर, 3 मोबाइल, आधार कार्ड, 2 फर्जी ऋण पुस्तिका और अन्य सामग्री जब्त किया है।

 

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