कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत डीएल कटकवार, जिला एवं सत्रा न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के सभागार में किशोर न्याय बोर्ड, के सदस्य, सी.डब्ल्यू.सी. सामाजिक कार्यकर्ता एवं अन्य स्टेक होल्डर्स को शामिल करते हुये एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 
कृष्ण कुमार सूर्यवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत् किशोर न्याय से संबंधित कार्य करने वाले स्टेक होल्डरों को बताया कि विधि से संघर्षरत बालक भी देश का भविष्य हंै, किशोर न्याय अधिनियम एक संवेदनशील विषय है। बालकों के साथ-साथ उसके माता-पिता का भी हित इसमें जुड़ा रहता है, इसमें छोटी सी चूक किसी भी बालक के भविष्य को खराब कर सकती है। विधि से संघर्षरत बालक के प्रकरण में सकरात्मक सोच के साथ जांच की कार्यवाही किया जावे ताकि विधि से संघर्षरत बालक को मुख्यधारा में लाने का भरसक प्रयास किया जा सके। बृजेश कुमार राय, अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड कोरबा ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के कार्य एवं शक्तियों के संबंध में कहा कि जिले में नियुक्त विशेष किशोर पुलिस इकाई के द्वारा विधि से संघर्षरत बालकों के प्रकरणों में किशोर न्याय अधिनियम का अक्षरत: पालन करते हुये कार्यवाही किया जावें। प्रदीप येरेवार, डीएसपी मुख्यालय के द्वारा जिले में किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई के सदस्यों को समय पर स्वमेय अधिनियम के प्रावधानों का अद्यतन जानकारी लिये जाने हेतु प्रेरित किया गया। गजेन्द्र देव सिंह जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने कहा कि जिले में बाल अपराध से संबंधित बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, मानव दुव्र्यापार के मामलें के संबंध में जागरूकता अभियान संचालित हो रहे हैं जिससे जिले में संबंधित अपराध में कमी हो रही है। 
संदीप कुमार बिसेन विधिक सह-परिवीक्षा अधिकारी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम को बच्चों के देखरेख एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किये जाने हेतु दो भागों में विभक्त किया गया जिसमें एक में देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों आते है, जिनके संबंध में कार्यवाही जिले में पदस्थ बालक कल्याण समिति तथा दूसरे भाग में विधि से संघर्षरत बालक जिनके संबंध में कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मनीष शर्मा अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के द्वारा देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की योजना के संबंध में बताया गया। कार्यक्रम में एनजीओ रेक्स मेहता, सदस्य जेजेबी रविशंकर खुंटे, सीमा शाह, बाल कल्याण समिति की सदस्य बीता चक्रवर्ती, चन्द्रबाला शुक्ला, बाल एवं बालिका गृह के अधीक्षक, विशेष पुलिस इकाई के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के अधिवक्ता एवं थाने में नियुक्त पैरालीगल वॉलीण्टियर्स उपस्थित थे। 

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