कोरबा। बिजली तार काटकर विद्युत सप्लाई बाधित करने वाले को 2 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है।
21 जुलाई 2019 को ग्राम पंचायत कुल्हरिया का मुहल्ला बगबुड़ीपारा में लगे 7 बिजली खंभों में बिछाये गए केबल तार को अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह के द्वारा काटा गया जिससे गांव में बिजली सप्लाई बंद हो गई और अंधेरा हो गया। उक्त केबल की कीमत 35 हजार रुपए बताई गर्ई। अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह के द्वारा केबल तार काटने से हुई क्षति एवं हुये अंधेरे से उस गांव की जनता अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। उक्त घटना की शिकायत सीएसईबी के लाईनमेन उचित प्रसाद दुबे के द्वारा थाना पाली में शिकायत दर्ज कराई गई। जिसे विवेचना में लिए जाने पर 04 अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश (विद्युत) के समक्ष 379, 34 भादवि एवं धारा 146 विद्युत अधिनियम के तहत पेश किया गया। न्यायालय के समक्ष घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रकरण के प्रार्थी एवं अन्य साक्षियों का कथन कराया गया तथा प्रकरण में प्रकट हुए साक्ष्य के सूक्ष्य परीशीलन के पश्चात् विशेष न्यायाधीश (विद्युत) सत्येन्द्र कुमार साहू ने अभियुक्त इन्द्रपाल सिंह को धारा 136 विद्युत अधिनियम 2003 के अपराध में 02 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया है तथा धारा 140 विद्युत अधिनियम 2003 में 10000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है, इसके अलावा सीएसईबी को 35000 रुपए की हुई क्षतिपूर्ति के लिये भी सिविल दायित्वाधीन ठहराया गया है। अभियुक्त इन्द्रपाल का कृत्य अत्यंत अहितकर एवं जनविरोधी है, उसके कृत्य से समूचा बगबुड़ीपारा गांव में अंधेरा हो गया। लोक अभियोजक रोहित राजवाड़े के द्वारा जानकारी दी गई।