कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 भारी वाहन प्रतिबंधित

कोरबा । कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने बालको के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहन परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक भारी वाहन के आवागमन/ परिचालन में प्रतिबंध होगा। वही इस मार्ग में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घण्टा निर्धारित की गई है।
उल्लेखनीय है कि बालकों के परसाभाठा चौक के पास हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त बैठक दिनांक 14.04.2024 को आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन एवं स्थानीय निवासी से परामर्श के पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय के आधार पर एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम – 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन को समयावधि प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं शाम 05:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 217 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक संचालित सभी प्रकार के भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 कि.मी. प्रतिघंटा निर्धारित किया गया है।

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