कोरबा।प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा मे पदस्थ श्री संदीप कुमार अग्रवाल प्रधानपाठक के विरूद्ध आश्रम की छात्राओं के साथ मारपीट करने, शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी शिकायत पर की गई जांच और जांच प्रतिवेदन सही पाए जाने पर उक्त प्रधानपाठक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना पोड़ी-उपरोड़ा में पदस्थ प्रधानपाठक श्री संदीप कुमार अग्रवाल के विरूद्ध छात्राओं के साथ मारपीट करने के साथ ही शारीरिक एवं मानसिक शोषण संबंधी शिकायत सही पाई गई। प्रधानपाठक के उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा विकासखण्ड पोड़ी-उपरोड़ा नियत किया गया है।