नए कानून के बारे में दी विस्तृत जानकारी
कोरबा। जिला पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर नया बस स्टैंड क्षेत्र में बस चालको एवं ट्रांसपोर्टरों की एक बैठक लेकर नए कानून के बारे में बताया। चालकों में जो भ्रम की स्थिति थी उनको नए कानून में क्या-क्या प्रावधान है उसके बारे में कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा विस्तार से जानकारी दे उन्हें इसके बारे में जागरूक किया।
- अफवाहों से बचें
आगामी नये कानून में धारा 106 (2) के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति के उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये और वह पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचना न दें, तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लेकिन जो चालक एक्सीडेंट के बाद पुलिस में सूचना देते हैं, उनके ऊपर ये धारा लागू ही नहीं होगी।