कोरबा। ग्राम पंचायत पसान के रिहायशी एरिया में शिवशंकर इंजीनियरिंग का कांक्रीट प्लांट (वेचिंग प्लांट) संचालित हो रहा है जिसके 10 मीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय है। ऐसे जगह पर नियम विरुद्ध बिना पर्यावरण विभाग के अनुमति के कंक्रीट प्लांट को चालू किया गया है जिससे वहां के आमजन के साथ विद्यालय के बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नोटिस जारी किया है। क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल रामपुर के द्वारा मेसर्स शिवशंकर इंजीनियरिंग (केईसी) पसान को जारी नोटिस में कहा गया है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त उद्योग को पर्यावरण कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना एवं समय-समय पर सम्मति (लाइसेंस) का नवीनीकरण कराना व प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित उपाय करना आवश्यक है। प्रावधानों के तहत इस उद्योग को जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किया जाना है किंतु इसके संबंध में संचालन सम्मति प्राप्त किए बगैर उद्योग संचालन से जल एवं वायु अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है। चेतावनी दी गई है कि अधिनियम के तहत उद्योग संचालक के विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही किया जा कर दण्ड व जुर्माना दिया जा सकता है और वेचिंग प्लांट की समस्त सुविधाएं बंद करने का भी प्रावधान हैं। इसलिए आवश्यक सम्मति प्राप्त करने हेतु सशुल्क आवेदन प्रस्तुत किया जाए और बिना वैध लाइसेंस प्राप्त किए उद्योग का संचालन न करें। 27 मार्च को यह सूचना जारी करने के बाद अब तक कार्यवाही लंबित है। बता दें कि इससे पहले जनवरी माह में  पसान तहसीलदार के द्वारा केईसी लिमिटेड को शासकीय भूमि, खसरा नंबर 174/1 ग, रकबा 0.688 हे. भूमि पर किए जा रहे वेचिंग प्लांट निर्माण कार्य को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। 

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