कोरबा। रात के वक्त घर में घुसकर परिचित महिला के साथ जबरन दुष्कर्म तथा मारपीट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इस मामले में आरोपी उजिर सिंह कंवर पिता सुनाराम 57 वर्ष ग्राम बरपाली श्यांग के द्वारा 18 जून 2023 की रात 10 बजे थाना श्यांग अंतर्गत पीड़िता के घर में वारदात किया गया था। रात 10 बजे जब पीड़िता घर पर अकेली थी, तब उजिर सिंह ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खोलने पर भीतर जाकर दरवाजा बंद कर दिया था महिला के शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दिया। शराब के नशे में महिला के साथ बलात्कार किया और विरोध करने पर हाथ-झापड़ से मारपीट कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पीड़िता ने बहुत हिम्मत कर अपने बेटी और दामाद को इस घटना की जानकारी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर उजिर सिंह के विरुद्ध थाना श्यांग में धारा 376, 451 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) श्रीमती ज्योति अग्रवाल के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाये जाने पर धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 2 हजार रुपए अर्थदण्ड, अर्थदण्ड की राशि भुगतान न करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। इसी तरह धारा 451 में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए का अर्थदण्ड, एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं धारा 323 में एक माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, 10 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य के द्वारा मजबूत पैरवी की गई।

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