कोरबा। कोयला खदान में अनाधिकृत प्रवेश कर कोयला उत्खनन का कार्य बाधित करने के मामले में ग्रामीणों पर अपराध दर्ज किया गया है।
दीपका थाना में राज कुमार शर्मा क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक दीपका क्षेत्र द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार 16 दिसम्बर को मेसर्म के.सी सी डेको (जेव्ही) के भूतपूर्व कामगारों द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर कोयला उत्पादन एवं ओबी उत्पादन के कार्य को बाधित किया गया। कार्य बाधित किए जाने से दीपका क्षेत्र को आर्थिक क्षति हुई। साथ ही साथ राज्य शासन को राजस्व / रायल्टी की क्षति होगी। उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा केसीसी कंपनी के कर्मचारीयों को काम पर जाने से रोका जा रहा था। इससे ओबी खनन एवं कोयल उत्पादन नहीं हो पाया। एफआईआर में यह भी लेख है कि एसईसीएल भारत सरकार का एक उपक्रम है एवं इसके अंतर्गत आने वाले दीपका क्षेत्र द्वारा एनटीपीसी सीपत एवं देश के अन्य विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति की जाती है एवं देश की ऊर्जा प्रगति में निरंतर भागीदारी दी जा रही है। इसके अंतर्गत खदान में कार्य को रोकना एवं व्यवधान उत्पन्न होने से ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी प्रभावित होता है। शिकायत पर दीपका पुलिस द्वारा मनोज कुमार लहरे, रामनारायण श्रीवास, रमेश कुमार पटेल, संजय जुमार पटेल, दिनेश कुमार राठौर के विरुद्ध धारा 147, 341,, 447-आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।