कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़) हिमांशु डिक्सेना :- कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने आज समय सीमा की साप्ताहिक बैठक में आने स्वीकृत रेत घाटो से वाली 16 तारीख से रेत निकालने की शुरूआत के लिये प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की। श्रीमती कौशल ने अगले तीन-चार दिनों में जिले में स्वीकृत सभी रेत घाटों का सीमांकन करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिये। उन्होंने रेत खनन के लिये स्वीकृत स्थल पर अनुमति प्राप्त रकबे का सीमांकन कर चमकीले रेडियम युक्त खुंटे गड़ाकर सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये। निर्धारित सीमा से बाहर से रेत खनन करने पर संबंधित ठेकेदार या लीज प्राप्त संस्था के विरूद्ध सीधे एफआईआर कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये। स्वीकृत रेत खदानों पर पूरी जानकारी जैसे स्वीकृत रकबा, स्थान, लीज अवधि सहित ठेकेदार का नाम, लीज की राशि आदि प्रदर्शित करने वाला बोर्ड भी लगाया जायेगा।
बरसात के मौसम में पिछले तीन-चार महीने से रेत खदानोें से रेत उत्खनन प्रतिबंधित था और अब 16 अक्टूबर से स्वीकृत रेत खदानों से रेत निकालना शुरू किया जायेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में रेत के दाम भी नियंत्रित रखने के लिये कलेक्टर श्रीमती कौशल ने राजस्व अधिकारियों को सतत निगरानी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने स्वीकृत घाटों से रेत खनन शुरू होने से लेकर पहले एक हफ्ते तक लगातार राजस्व अमले द्वारा खनन स्थल पर जाकर निरीक्षण अवलोकन करने के निर्देश दिये।

कलेक्टर ने तीनो अनुविभागों के एसडीएम और तहसीलदारों को रेत उत्खनन करने वाले ठेकेदारों तथा लीज प्राप्त कर्ताओं की बैठक लेकर निर्धारित दरों पर ही जनसामान्य को रेत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। बैठक में कलेक्टर ने रेत भण्डारण की अनुमति प्राप्त लीजदारों का स्थल निरीक्षण कर उनका भी सीमांकन करने, वर्तमान मंे उपलब्ध स्टाॅक की जानकारी लेने के भी निर्देश अधिकारियों को दिये। श्रीमती कौशल ने अवैध रूप से रेत का उत्खनन करने, ज्यादा राशि पर रेत का विक्रय करने और अवैध रूप से भण्डारित रेत के प्रकरणों पर कड़ी कार्रवाई करते हुये एफआईआर तक दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने रेत परिवहन में लगे सभी वाहनों के मालिकों, चालकों और लीज ठेकेदारों को जरूरी सभी दस्तावेज और राॅयल्टी पर्ची आदि साथ रखने के निर्देश दिये ताकि जांच के दौरान समय पर जांच अधिकारी के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये जा सकें। श्रीमती कौशल ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि अवैध रेत खनन और परिवहन में लगे वाहनों तथा मशीनों की जप्ती के बाद प्रकरण पर कलेक्टर की अनुमति से ही जप्त वाहनों को छोड़ा जाये। कलेक्टर ने ग्राम पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों के लिये रेत की आवश्यकता की पूर्ति करने वाले वाहनों और चालकांे आदि को भी वैध पत्र या दस्तावेज देकर ही रेत परिवहन और खनन कराना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिये।


16 अक्टूबर से 15 रेत घाटों से शुरू होगी वैध रेत निकासी- आने वाले 16 अक्टूबर से कोरबा जिले के 15 स्वीकृत रेत घाटों से रेत की निकासी लीज धारकांे द्वारा की जायेगी। जिले में इस वर्ष 19 रेत घाटों की स्वीकृति निविदा प्रक्रिया के तहत मिली है जिसमें से चार रेत घाट तकनीकी कारणों से अभी शुरू नहीं हो पायेंगे। 19 स्वीकृत घाटों में कटघोरा विकासखण्ड में सात, कोरबा विकासखण्ड में एक, पाली विकासखण्ड में एक, करतला विकासखण्ड मंे पांच, पोड़ी विकासखण्ड में एक रेत घाट शामिल हैं जिसमे से कटघोरा विकासखण्ड के दो, करतला और पोड़ी विकासखण्ड के एक-एक रेत घाट तकनीकी कारणों से बंद रहेंगे। शेष 15 घाटों से रेत का उत्खनन 16 अक्टूबर से शुरू हो जायेगा। स्वीकृत रेत घाटों में से हसदेव नदी पर आठ, अहिरन नदी पर पांच, बम्हनी नदी पर दो, देउर नाला, टेटी नदी, सोन नदी और खारून नदी पर एक-एक घाट स्वीकृत है। स्वीकृत घाटों में से हसदेव नदी के दो, अहिरन नदी के एक तथा टेटी नदी के एक घाट से रेत खनन तकनीकी कारणों से नहीं होगा। कटघोरा विकासखण्ड में गेरवाघाट, कसनिया घाट, छुरीकला घाट, दवईपुर घाट, टेलसरा घाट से रेत का खनन किया जायेगा, पाली विकासखण्ड में पोड़ी घाट और कोरबा विकासखण्ड में मोतीसागर घाट से वैध रूप से रेत निकलेगी। करतला विकासखण्ड में चोरीभट्टी घाट, बंजारी घाट, बगदर घाट, भैंसामुड़ी घाट से रेत का खनन शुरू होगा। पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड में सिर्रीघाट, बैराघाट, बांगोघाट और दुल्लापुर घाट से रेत निकलेगी। पोड़ी उपरोड़ा विकासखण्ड के आमाटीकरा घाट, कटघोरा विकासखण्ड के कसरेंगा और घमोटा घाट, करतला विकासखण्ड के तरदा घाट से तकनीकी कारणों से रेत का खनन 16 अक्टूबर से नहीं होगा।

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