0 कुछ त्यौहारों में 2 घण्टे और कुछ में 35 मिनट की दी अनुमति
0 उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किये निर्देश

कोरबा। पर्यावरण विभाग ने इस वर्ष भी प्रदेश सहित कोरबा जिले के लिये पटाखे फोडऩे को लेकर गाइडलाइन की हैं। इस वर्ष भी सिर्फ हरित पटाखे ही बाजारों में बिकेंगे। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई-दुर्ग, रायगढ़ तथा कोरबा के नगरीय क्षेत्रों में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाना प्रतिबंधित किया गया हैं।
दीपावली, छठ, गुरु पर्व और क्रिसमस को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। उपरोक्त त्यौहारों में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। दीपावली पर रात्रि 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति रहेगी। क्रिसमस पर मात्र 35 मिनट की अनुमति दी गयी हैं। जिले सहित प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश को परिपत्र (सर्कुलर) भेजा गया हैं। आवास एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव महादेव कांवरे ने आदेश जारी किये हैं । इस परिपत्र (सर्कुलर) के तहत 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे फोडऩे पर प्रतिबंध रहेगा।
उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी जारी किये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लडिय़ों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं।

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