कोरबा। कोरबा अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुकरीचोली में जमीन को कई टुकड़ों में बांटकर खरीदी-बिक्री करने व इसमें कॉलोनाइजर एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की ओर से संबंधित खसरा व रकबा की जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। 
इस संबंध में एसडीएम सीमा पात्रे ने बताया कि ग्राम कुकरीचोली के  प.ह नं. 31 रा.नि.मं. भैसमा तहसील कोरबा स्थित भूमि खसरा नंबर  377 में रकबा 1.98 एकड़ भूमि मिसल बंदोबस्त में कलीराम पिता भोजराम गांड़ा सा.दे.ग्राम नौकर के नाम से दर्ज रहा है। उक्त भूमि का टुकड़ों में क्रय-विक्रय किया गया है जबकि संबंधित भूमि का स्वामी कालोनाइजर लाइसेंसधारी नहीं है। यह कालोनाइजर एक्ट का उल्लंघन है। उपरोक्त बिंदू पर विस्तृत जांच कराई जा रही है इसलिए उक्त भूमि की खरीदी-बिक्री पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से रोक लगाई गई है।

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