नियमानुसार राशि का भुगतान निगम कोष में कर रसीद प्राप्त करें, राशि मांगने वालों की तत्काल सूचना निगम अधिकारियों को दें
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से अपील की गई है कि आवासगृहों की स्वीकृति या आवासगृहों से संबंधित किसी भी कार्य के लिये निगम के किसी भी कर्मचारी या निगम के बाहर के किसी भी अन्य व्यक्ति को हितग्राही कोई राशि न दें, यदि किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जाती है तो तत्काल उसकी सूचना निगम के संबंधित अधिकारियें को दें, नियमानुसार तथा प्रावधान के तहत राशि का भुगतान केवल निगम कोष में ही करें तथा अनिवार्य रूप से रसीद प्राप्त करें।
यहॉं उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर पात्र हितग्राहियों को योजना के विभिन्न घटकों के तहत आवासगृहों की स्वीकृति व निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, इस संदर्भ में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक लोगों से संपर्क कर उन्हे आवास स्वीकृत कराने की बात कहकर राशि की मांग की जा रही है, इस संबंध में निगम द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे निगम के किसी भी कर्मचारी व निगम से बाहर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी राशि कदापि न दें, नियमानुसार व प्रावधान के तहत राशि केवल निगम कार्यालय पहुंचकर निर्धारित कांउटर में ही राशि जमा करायें एवं अनिवार्य रूप से रसीद भी प्राप्त करें। यदि किसी भी कर्मचारी या निगम के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में राशि मांगी जाती है तो तत्काल इसकी सूचना निगम के अपर आयुक्त श्री खजांची कुम्हार मोबाईल नम्बर 97534-37043, योजना के नोडल अधिकारी कार्यपालन अभियंता श्री आर.के.माहेश्वरी मोबाईल नम्बर 97520-94142, सहायक अभियंता श्री लीलाधर पटेल मोबाईल नं. 79998-43527, 94060-39687 को दें। साथ ही राशि मांगने वाले व्यक्ति का मोबाईल नम्बर व अपने मोबाईल पर उसकी फोटो खींचकर भी भेजें।
होगी कड़ी कार्यवाही, दर्ज होगी एफ.आई.आर.- आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने इन शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कहा है कि यदि किसी भी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा हितग्राहियों से या आमजन से किसी भी प्रकार की राशि की मांग की जाती है तो इस पर कड़ी कार्यवाही होगी तथा जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित के विरूद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई जाएगी। उन्होने हितग्राहियों से भी कहा है कि वे सजग रहें तथा किसी भी व्यक्ति व अधिकारी कर्मचारियों को केई राशि न देवें, यदि किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जाती है तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।