कोरबा। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन व भर्ती के लिए शिक्षा विभाग द्वारा समय सारणी घोषित की गई है। जिसके अंतर्गत दो चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। छात्रों का पंजीयन प्रथम चरण में 6 मार्च 10 अप्रैल तक तथा द्वितीय चरण में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत प्रथम चरण में स्कूलों का पंजीयन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा। वर्ष 2022-23 की शुल्क प्रतिपूर्ति का सत्यापन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 10 फरवरी से 28 फरवरी तक, छात्रों का पंजीयन 6 मार्च से 10 अप्रैल, नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच 11 अप्रैल से 11 मई एवं लॉट्री व आबंटन 15 मई से 25 मई तक किया जाएगा। आरटीई के तहत छात्रों के स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 16 जून से 30 जून तक संपन्न की जाएगी। द्वितीय चरण में छात्रों का पंजीयन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक किया जाएगा। नोडल अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच 16 से 25 जुलाई तक, लॉट्री एवं आबंटन 27 जुलाई से 2 अगस्त तक और स्कूल दाखिला प्रक्रिया 3 अगस्त से 14 अगस्त तक की जाएगी।