कोरबा। कोरबा निवासी नवब्याहता ने अपने आईएएस पति के विरूद्ध काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। थाना और एसपी स्तर पर सुनवाई नहीं होने से व्यथित होकर पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली। पीडि़ता के द्वारा दायर किए गए परिवाद पर विचारण उपरांत न्यायाधीश ने आईएएस पति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार आईएएस अधिकारी संदीप कुमार झा तेलंगाना कैडर से हैं तथा उनका मूल निवास दरभंगा बिहार है। कोरबा निवासी युवती के परिजन का भी पैतृक गांव दरभंगा होने से सजातीय दो मध्यस्थों के जरिए तय हुआ था। इनका विवाह 21 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। विवाह में वधु पक्ष के द्वारा 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए लेकिन इसके बाद भी ससुराली जन खुश नहीं हुए। आरोप है कि पीडि़ता के साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक कृत्य किया गया एवं मारपीट भी की जाती रही। तरह-तरह की प्रताडऩा से त्रस्त होकर 23 मार्च 2022 को पीडि़ता अपने मायके वापस आ गई। इसके बाद कई बार ससुराल जाने पर दहेज की मांग करते हुए भगा दिया गया। पीडि़ता ने परिवार परामर्श केन्द्र में शिकायत की लेकिन दूसरे पक्ष के उपस्थित नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायत सिविल लाइन थाना में की गई लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।
हालांकि न्यायालय में परिवाद दायर करने उपरांत सिविल लाइन थाना में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर थाना प्रभारी ने बताया कि संदीप कुमार झा के द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर बताने और प्रधान न्यायाधीश दरभंगा बिहार के समक्ष पत्नी के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत करने की जानकारी दी गई है। यह मामला विचाराधीन है और पीडि़ता के द्वारा उक्त संदर्भ में उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। पीडि़ता की ओर से अधिवक्ता शिवनारायण सोनी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व न्याय दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने आवेदन स्वीकार करते हुए संदीप कुमार झा के विरूद्ध धारा 498 क, 377 भादवि के तहत प्रथम सूचना दर्ज करने एवं शीघ्र जांच कार्यवाही कर अंतिम प्रतिवेदन पेश करने सिविल लाइन रामपुर थाना को आदेशित किया है।