जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया निलंबन आदेश
कोरबा। बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश जारी कर दिया है। जारी निलंबन आदेशानुसार विकासखण्ड पोड़ीउपरोड़ा अंतर्गत प्राथमिक शाला अमझर बुंदेलीपारा में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अर्जुन सिंह मरावी की अनुशासनहीनता के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के संबंध में पूरे मामले की जांच प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पसान द्वारा किया गया। प्राचार्य द्वारा दिये जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षक अर्जुन सिंह मरावी को निलंबित किया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुसार सहायक शिक्षक अर्जुन सिंह बिना पूर्व सूचना के शाला से अनुपस्थित रहता है। कभी-कभी शराब का सेवन कर विद्यालय आता है। इनके द्वारा दैनंदनी का संधारण नहीं किया जाता है न ही अध्यापन कार्य में रूचि लिया जाता है। इनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरूद्ध है जिसके कारण सहायक शिक्षक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ीउपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।