कोरबा। आधी रात घर में घुसकर पीडि़ता का मुंह दबाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने तथा मारपीट
घटना दिनांक 16 नवंबर 2021 को नाबालिग पीडि़ता की मां फैक्ट्री में काम करने गई हुई थी तथा पीडि़ता घर में अकेली थी कि आरोपी पीडि़ता के घर खिडक़ी जो कच्चे ईंट की बनी थी, उसे तोडक़र रात्रि 2 बजे घर में घुसकर सो रही पीडि़ता के मुंह को अपने हाथ तथा तकिया से दबाकर शारीरिक संबंध बनाया। पीडि़ता द्वारा विरोध करने पर अपने साथ पास रखे चाकू को दिखाकर जान से मार देने की धमकी देकर बलात्कार किया। किसी तरह पीडि़ता घर के बाहर निकलकर जोर-जोर से चिल्लाई तब आरोपी शोर-शराबा सुनकर वहां से फरार हो गया। घटना की शिकायत पीडि़ता द्वारा पुलिस से की गई तब पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए उसके विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायालय (पाक्सो)ने मामले का विचारण किया तथा मामले में प्रस्तुत अभियोजन साक्षियों एवं पीडि़ता के बयान के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त चंदन उर्फ पीरू गुप्ता को धारा 457, 354, 354 (क) (2), 354 ख भादवि एवं धारा 04 (1) सहपठित धारा 18 पाक्सो अधिनियम के तहत अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया गया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) विक्रम प्रताप चंद्रा ने आरोपी चंदन गुप्ता को धारा 457 में 5 वर्ष एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 में 5 वर्ष व 500 रुपए, धारा 354 (क) (2) में 3 वर्ष व 500 रुपए, धारा 354 ख में 7 वर्ष व 500 रुपए तथा धारा 04 (1) सहपठित धारा 18 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास से आधा तक की सजा व 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। सभी सजा मूल सजा के साथ-साथ चलेगी। विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने राज्य की ओर से पैरवी की।