कोरबा। फेरी लगाकर बर्तन आदि सामान बेचने वाले युवक की हत्या कर उसकी लाश जला देने के मामले में गिरफ्तार किए गए रिश्तेदार युवक और उसके सहयोगी कुल 3 आरोपियों को न्यायालय ने दोष सिद्ध पाए जाने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। इन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार यह मामला 5 मार्च 2022 को सामने आया था। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम करतला में नाला के पास जली हुई लाश बरामद हुई थी। तकनीकी तथ्यों के आधार पर उसकी पहचान कोतवाली थाना अंतर्गत वार्ड 4 पुरानी बस्ती नीम चौक निवासी कृष्णा गंगावने पिता राजेश 20 वर्ष के रूप में हुई थी। वह अपने चार पहिया वाहन महिन्द्रा जीतो में घरेलू सामान रखकर घूम-घूमकर बेचने का काम करता था। उसका यह वाहन ग्राम चचिया के आगे लावारिश हालत में बरामद हुआ तथा ड्राइविंग सीट पर पैंट व जूता मिला था। तत्कालीन करतला टीआई राजेश चंद्रवंशी एवं साइबर सेल की मदद से लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर 100 से अधिक संदेहियों से पूछताछ उपरांत सुराग मिला कि 4 मार्च को शाम करीब 5 बजे मृतक के वाहन के पीछे 2 मोटर साइकिल में 4 लोग करतला से हाटी की ओर जाते दिखे जिनकी वापसी रात 11 बजे दिखी किंतु मृतक का वाहन नजर नहीं आया। संदेह पर मृतक के फुफेरा भाई अमन भंवरे पिता संजू 19 वर्ष निवासी बिलासपुर, राजू यादव पिता रमाशंकर 26 वर्ष राताखार, रामजनम यादव पिता रामनाथ 48 वर्ष राताखार व एक नाबालिग साथी को पकड़कर पूछताछ की गई। इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया।
0 उधार के रुपए लौटाने पर रखा था रंज
आरोपियों ने बताया था कि 4-5 साल पहले मृतक कृष्णा के परिजन से मुख्य आरोपी अमन की मां ने 1 लाख रुपए उधार लिया था जिसका ब्याज सहित करीब 4 लाख हो गया। वारदात से 3 माह पहले अमन की मां ने जमीन बेचकर 1 लाख 70 हजार रुपए वापस किया लेकिन 2 लाख रुपए और मांगा जा रहा था। इस बात पर अमन ने मन में रंज रख लिया और साथियों के साथ मिलकर हत्या की योजना तैयार की। इसके लिए सब्जी काटने का बड़ा चाकू खरीदा गया। 4 मार्च 2022 को कृष्णा के हाटी की तरफ जाने की जानकारी हुई और हत्या की योजना बनी। करतला के आगे पुल के पास सभी ने मिलकर कृष्णा को रूकवाया और गाड़ी से उतार कर 100 मीटर दूर खेत में ले जाकर सिर के पीछे वार कर दिया। जूट के बोरे में लाश को ढंककर पेट्रोल से जला दिया और गुमराह करने उसके वाहन को पसरखेत मार्ग में चचिया ढाबा के पास खड़ी कर मोबाइल को फेंक दिया।
0 थाना प्रभारी की मजबूत विवेचना से दोषसिद्ध हुए – फोटो- 28 केआर-15
तत्कालीन करतला थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी ने इस मामले की गंभीरता से विवेचना की। चारों आरोपियों के विरुद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल दाखिल कराने के साथ ही प्रकरण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी करतला के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात प्रकरण उपार्पण में अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में विचाराधीन रहा। प्रकरण की थाना प्रभारी राजेश चंद्रवंशी के द्वारा विवेचना करने के साथ ही सभी आवश्यक बिंदुओं और साक्ष्यों को काफी मजबूती के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मजबूत विवेचना के आधार पर आरोपी दोषी पाए गए। आरोपियों अमन भँवरे, राजू यादव व रामजन्म यादव को आजीवन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इन्हें 6-6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक के मामले में किशोर न्यायालय से फैसला आना शेष है।