पेड न्यूज,राजनीतिक विज्ञापन सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की होगी मॉनिटरिंग

जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई मीडिया प्रतिनिधियों की बैठक

कोरबा में विधानसभा चुनाव की पर्याप्त तैयारी

कोरबा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि कोरबा जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावशाील हो गई है। जिले की चार विधानसभा क्रमशः 20-रामपुर, 21-कोरबा, 22-कटघोरा और 23-पाली-तानाखार के चुनाव हेतु 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जायेगी। नामंाकन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवंबर, मतदान की तिथि 17 नवंबर और मतगणना 03 दिसंबर को की जायेगी। विधानसभा चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया 05 दिसंबर तक पूर्ण होगी। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले के सभी चारों विधानसभाओं में निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में निर्वाचन संपन्न कराना प्राथमिकता रहेगी।  

जिले में 09 लाख 18 हजार से अधिक मतदाता – 
कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोरबा जिले के फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 04 अक्टूबर को की गई थी। जिले में 1080 मतदान केंद्र है। 04 अक्टूबर की तिथि में मतदाताओं की संख्या विधानसभा रामपुर में 220896, कोरबा में 254743, कटघोरा में 214658, पाली-तानाखार में 228061 है। जिले में 459080 पुरूष मतदाता, 459238 महिला मतदाता, 40 ट्रांसजेंडर मतदाता, कुल मतदाता 918358 है। 

विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिले में पर्याप्त तैयारी –
         कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को जिले में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की गई तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार टीम गठित करने के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।   

बिना अनुमति पोस्टर लगाना,नारा लेखन प्रतिबंधित –
          कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही शासकीय खर्च से लगाये गये समस्त होर्डिंग व प्रचार सामाग्री हटाने की कार्यवाही जारी है। साथ ही साथ सार्वजनिक स्थानों पर लगाये गये समस्त प्रकार की प्रचार सामाग्री, फलेक्स, होर्डिंग को हटाये जाने की कार्यवाही जारी है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत निर्वाचन प्रायोजन हेतु लाउड-स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय/गैर शासकीय व निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना प्रचार संबंधी नारा लेखन या पोस्टर लगाना प्रतिबंधित होगा।

विज्ञापनों की होगी सतत मॉनिटरिंग –
       उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु मापदंड की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जायेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोशल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सत्त मानिटरिंग की जायेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा।

 
सामान्य जन-जीवन न हो प्रभावित, इस दिशा में कार्य करेंगे –
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सौरभ कुमार ने स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में निर्वाचन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान होने वाले तीज़-त्यौहारों में जिले के आम नागरिकों को किसी प्रकार की समस्या न हो और सामान्य जन-जीवन प्रभावित न हो इस दिशा में कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अधिक मात्रा में नगदी न रखने एवं सामान लेकर चलने वाले व्यापारियों, आम नागरिकों को सामानों का बिल रखने तथा आवश्यक दस्तावेज भी साथ लेकर चलने के लिए कहा है। कलेक्टर ने निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए सी-विजी़ल एप्लीकेशन के माध्यम से सूचना देने तथा कंट्रोल रूम/हेल्पलाइन नंबर 1950 तथा 07759-224608 में दर्ज कराने की जानकारी दी। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार मतदाताओं को अपने क्षेत्र के उम्मीदवार को जानने के लिए नो यॉर कैन्डिडेट मोबाइल ऐप, विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए सुविधा ऐप, निर्वाचन प्रक्रिया हेतु अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी, दिव्यांग मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान की।  
         बैठक में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि, अपर कलेक्टर श्री दिनेश नाग, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सीमा पात्रे, जिला जनसंपर्क अधिकारी श्री कमलज्योति जाहिरे, मास्टर ट्रेनर्स डॉ. एम.एम. जोशी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री सुरजीत सिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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